इलाहाबाद HC ने संभल में रमजान के दौरान नमाज रोके जाने की याचिका को अनुच्छेद पच्चीस के तहत निस्तारित किया है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 25 सभी धार्मिक समुदायों को पूजा के लिए एकत्रित होने का समान अधिकार देता है. कोर्ट ने कहा कि प्रार्थना के नाम पर किसी धर्म द्वारा दूसरे को उकसाने वाले कृत्यों को संविधान संरक्षण नहीं देता