इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मां के निधन के बाद 13 महीने के बच्चे की कस्टडी पिता को देने का फैसला सुनाया है. कोर्ट ने पिता को बच्चे का प्राकृतिक अभिभावक मानते हुए उसकी परवरिश के लिए सक्षम बताया है. मां की मौत असफल आईवीएफ प्रक्रिया के दौरान हुई थी और बच्चा वर्तमान में ननिहाल पक्ष के पास था.