हाई कोर्ट ने बरेली के जिला मजिस्ट्रेट और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को 23 मार्च को पेश होने का आदेश दिया है. याचिकाकर्ता तारिक खान की ओर से दायर याचिका में घर के भीतर नमाज पढ़ने की अनुमति न देने का आरोप लगाया गया है. अदालत ने सरकार के वकील को पहले ही मामले में जवाब दाखिल करने और अधिकारियों को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया.