इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जनेश्वर मिश्र ट्रस्ट का कार्यालय खाली करने के यूपी सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है. ट्रस्ट को बंगले का आवंटन 5 से बढ़ाकर 10 साल किया गया था, जिसे योगी सरकार ने फिर से 5 साल कर दिया. हाई कोर्ट ने यूपी सरकार से पूछा कि जब आवंटन 2022 में खत्म हो गया तो किराया क्यों लेते रहे?