अगर आपने 31 दिसंबर तक रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया तो भी रिफंड पाने का मौका है सेक्शन 119(2)(b) के तहत देरी को माफ करने के लिए आयकर विभाग में कंडोनेशन ऑफ डिले की अपील कर सकते हैं अपील में देरी की वजह जैसे बीमारी, विदेश यात्रा, दुर्घटना या तकनीकी समस्या स्पष्ट रूप से बतानी होती है