सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया को संविधान और कानून के अनुरूप वैध ठहराया हैSC ने कहा कि चुनाव आयोग को मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण करने और नामांकन अस्वीकार करने का अधिकार हैआधार कार्ड को SIR में मान्य दस्तावेज माना गया है और दस्तावेज़ीकरण विवेकाधिकार के तहत लिया गया है