नासिक रोड कोर्ट ने निदा खान की अंतरिम अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा है. निदा खान ने गर्भवती होने का हवाला देकर जमानत मांगी, जबकि सरकारी पक्ष ने इसका कड़ा विरोध किया. एसआईटी ने आरोप लगाया कि निदा खान ने पीड़िता को बुरखा पहनाकर और धार्मिक किताबें देकर धर्मांतरण कराया.