सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून पर पूरी तरह रोक लगाने के किसी भी आधार को खारिज कर दिया है जिला कलेक्टर को अब वक्फ संपत्ति के फैसले का अधिकार नहीं दिया जाएगा जिससे मनमानी रोकी जाएगी CJI बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने पहले तीन दिन तक याचिकाकर्ताओं और केंद्र सरकार की दलीलें सुनीं