सुप्रीम कोर्ट ने मॉब लिंचिंग की घटनाएं रोकने के लिए दिशानिर्देश जारी किए कोर्ट ने चार हफ्ते में केंद्र और राज्यों को लागू करने के आदेश दिए है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई नागरिक अपने हाथ में कानून नहीं ले सकता.