अनुच्छेद-370 के तहत जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा मिला है 1954 में राष्ट्रपति के आदेश के तहत अनुच्छेद-35(ए) को जोड़ा गया राष्ट्रपति के इस आदेश को 60 साल के बाद चुनौती दी गई है