सुप्रीम कोर्ट ने ISIS विचारधारा फैलाने और आतंकी साजिश के आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी. आरोपी पर गैरकानूनी गतिविधि निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज है और वह दो साल से जेल में है. अदालत ने निचली अदालत को निर्देश दिया है कि ट्रायल दो साल के भीतर पूर्ण रूप से पूरा करे.