SC ने कार्यरत कर्मचारियों को अधिक DA और पेंशनभोगियों को कम DR देना समानता के अधिकार का उल्लंघन माना. अदालत ने कहा कि DA और DR दोनों का उद्देश्य महंगाई के प्रभाव को कम करना है इसलिए दरों में भेदभाव उचित नहीं. केरल सरकार की अपील खारिज कर सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा.