बिहार में वोटर लिस्ट के रिवीजन (SIR) से जुड़े मसले पर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई हुई. SC ने कहा कि EC सही कह रहा है कि आधार को नागरिकता प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है. कपिल सिब्बल ने कहा कि यदि कोई कहता है कि मैं भारतीय नागरिक हूं तो सिद्ध करने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग पर है.