सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू मैरिज एक्ट की धारा तेरह दो तीन को चुनौती देने वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया यह प्रावधान केवल पत्नी को तलाक मांगने का अधिकार देता है जब पति-पत्नी एक वर्ष से अधिक साथ नहीं रहते याचिका में इस प्रावधान को लिंग भेदभावपूर्ण बताया गया था लेकिन कोर्ट ने इसमें दखल देने से मना किया