स्वास्थ्य मंत्रालय की DGHS डॉ. सुनीता शर्मा ने फिजियोथेरेपिस्ट को डॉक्टर नहीं मानने का स्पष्ट निर्देश दिया है फिजियोथेरेपिस्ट द्वारा ‘डॉ.’ उपाधि का उपयोग इंडियन मेडिकल डिग्री एक्ट 1916 का उल्लंघन माना जाएगा फिजियोथेरेपिस्ट बीमारियों का निदान या प्राथमिक इलाज करने के अधिकारी नहीं होते हैं