सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR में आवारा कुत्तों को पकड़कर सुरक्षित स्थान पर ले जाने का सख्त आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा है कि कुत्तों को पकड़ने में बाधा डालने वाले व्यक्तियों या संगठनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस प्रक्रिया में किसी की भावनाओं को आहत नहीं किया जाना चाहिए और समझौता नहीं होगा.