अध्यादेश में वैवाहिक बलात्कार के लिए कड़ी सजा का प्रावधान
India
Updated: Feb 2, 2013
केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा शुक्रवार को मंजूर प्रस्तावित अध्यादेश के अनुसार अलगाव के दौरान किसी पति के पत्नी के साथ उसकी इच्छा के बगैर यौन संबंध बनाने पर सात साल तक की जेल होगी।
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