उत्तराखंड हाईकोर्ट ने दीपक की FIR रद्द करने की मांग खारिज कर दी है. उन्हें फटकार भी लगाई है कोर्ट ने सवाल उठाया कि एक आरोपी पुलिस सुरक्षा कैसे मांग सकता है. पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई पर भी आड़े हाथ लिया कोर्ट ने दीपक को जांच जारी रहने तक सोशल मीडिया पर बेवजह कमेंट न करने का निर्देश भी दिया है