हाईकोर्ट ने POCSO के आरोपी को किया बरी, कहा– नाबालिग अपनी मर्जी से गई थी, परिस्थितियां देखना भी जरूरी
Madhya Pradesh Chhattisgarh
Updated: Apr 11, 2026
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- छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मुंगेली के POCSO मामले में केवल पीड़िता की उम्र को आधार मानकर आरोपी को दोषी नहीं ठहराया.
- ट्रायल कोर्ट ने आरोपी दीपक वैष्णव को 20 साल कैद की सजा सुनाई थी लेकिन हाईकोर्ट ने उसे बरी कर दिया.
- ह ाईकोर्ट ने पाया कि पीड़िता ने अपनी मर्जी से आरोपी के साथ यात्रा की और कोई जबरदस्ती या दबाव नहीं था.
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