नेता प्रतिपक्ष को कैबिनेट मंत्री के बराबर सुविधाएं और 7वें नंबर का प्रोटोकॉल प्राप्त होता है नेता प्रतिपक्ष CBI निदेशक,CEC, ईडी निदेशक, एनएचआरसी निदेशक और लोकपाल की नियुक्ति में शामिल होते हैं सदन में प्रस्तावों पर प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री और नेता प्रतिपक्ष हस्ताक्षर नहीं करते