बिना उचित प्रक्रिया के लागू होने से धारा 144 का महत्व खत्म होगा : अदालत
India
Updated: Jan 2, 2013
दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा कि यदि प्रशासन सीआरपीसी की धारा 144 को ‘बिना किसी वजह से’ लागू करता है तो यह अपने ‘महत्व’ को खो सकती है क्योंकि नागरिकों को आंदोलन करने, भाषण देने और अभिव्यक्ति का अधिकार है। धारा 144 के जरिये निषेधात्मक आदेश लागू किए जा सकते हैं।
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