पश्चिम बंगाल सरकार और चुनाव आयोग के बीच SIR प्रक्रिया को लेकर विवाद सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यायिक अधिकारियों पर संदेह नहीं किया जाना चाहिए और विवाद समाप्त होना चाहिए. जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने स्पष्ट किया कि न्यायिक आदेशों के अनुरूप ही दस्तावेजों को स्वीकार किया जाएगा.