दिल्ली हाई कोर्ट ने टेलीग्राम पर बैन लगाने के केंद्र सरकार के आदेश को बरकरार रखा है हाई कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार ने बिना सोच-विचार किए यह आदेश जारी नहीं किया था दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि केंद्र के उठाए गए कदम सबसे कम पाबंदी वाले हैं