केंद्र सरकार ने जीएसटी स्लैब को चार से घटाकर दो करने का प्रस्ताव दिया है, जिसमें केवल 5% और 18% टैक्स रहेगा. तंबाकू उत्पादों और सिगरेट जैसी सिन गुड्स कैटेगरी पर 40 प्रतिशत जीएसटी लगाने का प्रस्ताव दिया गया है. वर्तमान में तंबाकू उत्पादों पर 28% जीएसटी के साथ एक्साइज ड्यूटी और अन्य टैक्स भी लागू होते हैं.