SC ने महिला अधिकारियों को परमानेंट कमीशन देने का आदेश देते हुए सेना में सिस्टमेटिक भेदभाव को गलत बताया. कोर्ट ने अनुच्छेद 142 के तहत तकनीकी बाधाओं से ऊपर जाकर महिलाओं को पूर्ण न्याय प्रदान करने का फैसला लिया. महिला अधिकारियों को 20 वर्ष की सेवा पूरी मानकर पेंशन देने का आदेश दिया गया लेकिन पिछला वेतन नहीं दिया जाएगा.