दिल्ली नगर निगम अधिनियम में संशोधन के तहत सड़क पर बिना पट्टे कुत्ते के घूमने पर जुर्माना एक हजार रुपये होगा मवेशियों को बांधने और मकान नंबर मिटाने पर भी जुर्माना वर्तमान से बढ़ाकर एक हजार रुपये कर दिया जाएगा सफाई व्यवस्था न करने, कूड़ा फेंकने और खतरनाक आतिशबाजी पर जुर्माने में महत्वपूर्ण वृद्धि की गई है