दिल्ली में चुनाव आयोग ने मतदाता सूचियों की शुचिता के लिए SIR प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी की है. 2002 की मतदाता सूची में नाम दर्ज न होने वाले मतदाताओं को पहचान पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा. एसआईआर का उद्देश्य सभी पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में शामिल करना और अपात्र मतदाताओं को हटाना है.