सरकार ने 1 फरवरी से सिगरेट और तंबाकू उत्पादों पर नई एक्साइज ड्यूटी लागू कर टैक्स दरों में भारी वृद्धि की है. नए नियमों के तहत सिगरेट पर 1000 सिगरेट के हिसाब से 2050 से 11000 रुपये तक टैक्स लगाया जाएगा. सिगरेट की कीमतें बढ़कर 18 रुपये से 70 से 72 रुपये तक पहुंच सकती हैं, जिससे आम उपभोक्ता पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा.