हाईकोर्ट ने प्रमोशन को बताया अवैध, लेफ्टिनेंट जनरल बने ब्रिगेडियर
Zara Hatke
Updated: Jan 13, 2013
दिल्ली हाईकोर्ट ने सेना के एक लेफ्टिनेंट जनरल की दो पदोन्नतियों को गैरकानूनी करार देते हुए उन्हें दो पद नीचे करके फिर से ब्रिगेडियर बना दिया है।
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