इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि सहमति से बालिगों के बीच लंबे समय तक चलने वाले शारीरिक संबंध रेप नहीं कोर्ट ने आरोपी को सशर्त अग्रिम जमानत दी और पुलिस जांच में सहयोग करने का आदेश दिया है जस्टिस राजीव लोचन शुक्ला की सिंगल बेंच ने इस मामले में अहम आदेश पारित किया है