इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नोएडा की यूनिवर्सिटी द्वारा छात्र को तख्ती लेकर गेट पर खड़ा करने का आदेश रद्द किया है कोर्ट ने सिंगल जज के निर्देश को अपमानजनक और छात्र के चरित्र पर स्थायी दाग लगाने वाला बताया है छात्र को 95% उपस्थिति का नोटरीकृत हलफनामा दाखिल करना और यूनिवर्सिटी परिसर में क्लास के दौरान उपस्थित रहना होगा