सुप्रीम कोर्ट ने रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) को डिफॉल्टर बिल्डरों को सुविधाएं देने वाला बताया है. रेरा को 2017 में लागू भू-संपदा कानून के तहत खरीदारों के अधिकारों की सुरक्षा और पारदर्शिता के लिए बनाया गया था. रेरा के नियमों के अनुसार बिल्डरों को निर्माण के लिए खरीदारों से जमा राशि का 70% अलग बैंक खाते में रखना है.