SC ने मध्य प्रदेश में ओबीसी के 27 प्रतिशत आरक्षण कानून से जुड़ी याचिकाओं को हाईकोर्ट में वापस भेज दिया. यह कानून 2019 में पारित हुआ था, जो ओबीसी आरक्षण को चौदह प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत करता है. याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि सरकार और लोक सेवा आयोग ने आरक्षण लागू करने में जानबूझकर विलंब किया है.