सुप्रीम कोर्ट ने आवारा पशुओं के कारण सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए केंद्र से जवाब मांगा है. याचिका में राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों से आवारा पशुओं को हटाने के लिए सख्त निर्देश देने की मांग की गई है न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ ने सभी संबंधित पक्षों को चार सप्ताह में जवाब देने का आदेश दिया है