सन 1988 में पंजाब के पटियाला में एक व्यक्ति की मौत का मामला सुप्रीम कोर्ट ने सिद्घू को नोटिस जारी कर जवाब मांगा सिद्धू को कोर्ट ने IPC की धारा 323 में साधारण मारपीट की सजा सुनाई थी