सुप्रीम कोर्ट ने जातिसूचक गालियां देने के आरोप में आरोपियों को दी गई अग्रिम जमानत रद्द कर दी है पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने एफआईआर की प्रामाणिकता पर संदेह व्यक्त करते हुए अग्रिम जमानत दी थी जस्टिस पीवी संजय कुमार और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द किया