सुप्रीम कोर्ट ने लखनऊ के अकबर नगर में तोड़फोड़ के शिकार लोगों की याचिका पर दखल देने से इनकार किया है. याचिकाकर्ताओं के नाम उत्तर प्रदेश की SIR प्रक्रिया में पहचान योग्य पता न होने के कारण मतदाता सूची से हटाए गए. सुप्रीम कोर्ट ने जिला निर्वाचन अधिकारियों को तथ्यों की जांच कर कानून के अनुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया.