दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि निजी स्कूलों को शैक्षणिक सत्र से पहले फीस बढ़ाने के लिए अनुमति की जरूरत नहीं है कोर्ट ने कहा कि शिक्षा निदेशालय को स्कूलों के वित्तीय मामलों में माइक्रो मैनेजमेंट करने का अधिकार नहीं है यदि शुल्क वृद्धि शैक्षणिक सत्र के दौरान हो तो स्कूलों को शिक्षा विभाग से पूर्व स्वीकृति लेना आवश्यक होगा