राजस्थान हाईकोर्ट ने 75 वर्ष से अधिक आयु के दंपति की 58 वर्ष पुरानी शादी को तोड़ने से साफ इनकार किया है. अदालत ने कहा कि वैवाहिक जीवन में मामूली अनबन को तलाक के लिए क्रूरता का आधार नहीं माना जा सकता है. दंपति ने 46 वर्ष तक बिना शिकायत के साथ बिताए और बढ़ती उम्र के साथ उनकी सहनशीलता में वृद्धि हुई है.