याचिकाकर्ता को सुप्रीम कोर्ट ने किया था नोटिस जारी कोर्ट ने कहा 18 साल से कम के युवक दही-हांडी में हिस्सा नहीं ले सकते और इसकी ऊंचाई भी 20 फुट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए