अनुच्छेद 142 के तहत मिले विशेषाधिकार का प्रयोग किया सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कामकाज में बदलाव की है जरूरत कांफ्रेसिंग के लिए कोई भी प्रणाली इस्तेमाल कर सकते हैं कोर्ट