असम सरकार ने राज्य विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पेश किया है. बिल में शादी की कानूनी उम्र पुरुषों के लिए 21, महिलाओं के लिए 18 वर्ष निर्धारित की गई है. प्रस्तावित कानून के तहत शादी, तलाक और लिव-इन संबंधों का पंजीकरण अनिवार्य होगा .