दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि ससुराल वालों द्वारा बेटे को घर से निकालने पर भी बहू को वहीं रहने का अधिकार है. शादी के बाद पत्नी का घर में रहना घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत साझा घर में रहने का अधिकार है. कोर्ट ने कहा कि बिना उचित कानूनी प्रक्रिया के बहू को घर से बेदखल नहीं किया जा सकता.