दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा एक बार में 10-15 दिनों का परीक्षा कार्यक्रम बताएं. दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा आप सिर्फ कल या परसों के लिए फैसला नहीं कर सकते. स्टूडेंट्स हर दिन, अगले दिन के लिए इंतजार नहीं कर सकते.