अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के पुराने टैरिफ नियमों को अवैध करार देते हुए रद्द कर दिया है. 24 फरवरी से नया 15 प्रतिशत ग्लोबल टैरिफ लागू होगा, जिससे भारत के कुछ सेक्टरों को फायदा होगा. टेक्सटाइल, अपैरल, ऑर्गेनिक केमिकल, मशीनरी, लेदर और प्लास्टिक सेक्टर को नए टैरिफ से लाभ मिलने की उम्मीद है.