केंद्र सरकार ने 1 जून 2026 से पेट्रोल, डीजल और एटीएफ के निर्यात पर नया संशोधित शुल्क लागू करने का निर्णय लिया. पेट्रोल के निर्यात पर 1.5 रुपये प्रति लीटर, डीजल पर 13.5 रुपये और एटीएफ पर 9.5 रुपये शुल्क तय किया गया है. यह निर्णय घरेलू बाजार में पेट्रोलियम उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है.