दिल्ली की अदालत ने अदाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड के खिलाफ बिना सबूत खबरें प्रकाशित करने पर रोक लगाई है. कोर्ट ने पत्रकारों और विदेशी संगठनों को भ्रामक सामग्री हटाने या आदेश के पांच दिन में डिलीट करने को कहा है. अदाणी ग्रुप ने आरोप लगाया कि कुछ वेबसाइट और सोशल मीडिया पर कंपनी की छवि खराब करने वाली सामग्री डाली गई.