बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान से 48 घंटे पहले धारा 126 लागू हो गई है इसके तहत सार्वजनिक सभाएं, रैलियां, कार्यक्रमों के जरिए चुनाव प्रचार पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा जन प्रतिनिधित्व कानूनून की धारा 126 के उल्लंघन पर दो साल तक जेल या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं