बिना वोटर ID के भी कर सकते हैं मतदान, इन 12 दस्तावेजों का कर सकते हैं इस्तेमाल
Story By Aishwarya Gupta
25/05/2024
लोकसभा चुनाव 2024 की शुरुआत 19 अप्रैल से हो गई है. ऐसे में देश के हर नागरिक को अपने संवैधानिक अधिकार के तहत वोट डालना चाहिए.
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अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है या 18 साल से अधिक है और आप वोट देने की तैयारी में हैं तो ये खबर आपके लिए है.
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वोट देने के लिए वोटर्स के पास वोटर आईडी होना चाहिए, क्योंकि पोलिंग बूथ पर जाकर मतदान से पहले वोटर आईडी कार्ड दिखाना अनिवार्य होता है.
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बूथ पर वोटर आईडी कार्ड के जरिए ही वोटर्स की पहचान को वेरीफाई किया जाता है ताकि मतदान में किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो.
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लेकिन अगर आपके पास वोटर आइडी कार्ड नहीं है तो घबराए नहीं. आप तब भी वोट डाल सकते हैं.
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बता दें कि चुनाव आयोग ने इस समस्या का समाधान करते हुए करीब 12 दस्तावेजों को वोट देने हेतु निर्धारित किया है.
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यदि आप एक रजिस्टर्ड वोटर हैं तो आप बिना वोटर आईडी कार्ड के भी वोट डाल सकते हैं.
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आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र (UDID), सर्विस आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट को दिखा कर भी वोट कर सकते हैं.
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इसी के साथ पोस्ट ऑफिस और बैंक द्वारा जारी किया गया फोटो युक्त पासबुक, पेंशन कार्ड, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड के द्वारा भी मतदान कर सकते हैं.
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