तिरंगा फहराने के नियम क्या हैं?
Story created by Renu Chouhan
14/08/2024
15 अगस्त हो या फिर 26 जनवरी, इन दोनों खास मौकों पर राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगा फहराया जाता है.
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सिर्फ लाल किले पर ही नहीं बल्कि स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के दिन ऑफिस, स्कूलों या फिर सरकारी कार्यालयों में भी तिरंगा फहराया जाता है.
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और इस तिरंगे की आन-बान-शान बरकरार रखने के लिए भारत सरकार ने कुछ नियम तय किए हुए हैं, जिन्हें हर किसी को फॉलो करना होता है.
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इन नियमों में कुछ ऐसे भी रूल्स हैं जिन्हें फॉलो न करने पर आपको जेल या जुर्माना भी हो सकता है.
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इसीलिए यहां पढ़िए तिरंगा फहराने के कुछ खास नियम:
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1. तिरंगा खादी, सूती या सिल्क के कपड़े का बना होना चाहिए. 2. तिरंगे की लंबाई-चौड़ाई का अनुपात 3:2 (आयताकार) होना चाहिए.
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3. तिरंगा सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच ही फहराया जाएगा, रात में नहीं. 4. तिरंगे पर किसी भी तरह का अक्षर या नंबर नहीं लिखा होना चाहिए.
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4. तिरंगे के ऊपर कोई और झंडा नहीं होना चाहिए. 5. तिरंगे को कभी जमीन पर झुकाकर नहीं रखना चाहिए.
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6. तिरंगे का केसरिया रंग नीचे की तरफ करके नहीं फहराया जाएगा. 7. तिरंगे को पानी में नहीं डुबाया जाएगा.
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8. तिरंगे का इस्तेमाल आम कामों के लिए नहीं किया जाएगा. जैसे इसे पहनना, डेस्क पर बिछाना या फिर नैपकीन आदि की तरह इस्तेमाल करना.
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9. तिरंगे का कमर्शियल इस्तेमाल नहीं होगा और न ही किसी को सलामी देने के लिए झुकाया जाएगा.
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10. न ही तिरंगा प्राइवेट गाड़ियों पर लगाया जाएगा और न ही किसी शव पर लपेटा जाएगा. सिर्फ शहीद जवानों को इसमें छूट मिलती है.
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11. तिरंगे को नुकसान पहुंचाने या अपमान करने वाले व्यक्ति पर तीन साल की सज़ा या जुर्माना या फिर दोनों हो सकती हैं.
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